आबादी क्षेत्र से बाहर ही लगेंगी फटाखा दुकानें, सभी एसडीएम को दिए निर्देश
बालाघाट। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मृणाल मीना ने दीपावली पर्व पर जिले में अस्थायी फटाखा दुकानों के संचालन हेतु आदेश जारी किए हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 13 से 27 अक्टूबर तक की अवधि के लिए अस्थायी फटाखा अनुज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं।
कलेक्टर श्री मीना ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अनुभागों में आबादी क्षेत्र से बाहर ही अस्थायी फटाखा दुकानें स्थापित कराएं तथा स्थल चयन कर उसका नक्शा कलेक्टरेट कार्यालय में शीघ्र भेजें।
फटाखा दुकानों हेतु अनिवार्य शर्तें
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी दुकानें विस्फोटक नियम 2008 के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं –
आतिशबाजी की दुकानें अज्वलनशील सामग्री से बने सुरक्षित शेड में लगेंगी।
प्रत्येक दुकान के बीच 3 मीटर की दूरी और संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी।
शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे।
खुली लौ, तेल या गैस लैंप का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
विद्युत फिटिंग दीवार या छत पर स्थायी रूप से लगाई जाएगी तथा सर्किट ब्रेकर की व्यवस्था होगी।
किसी एक क्लस्टर में 50 से अधिक अस्थायी दुकानें नहीं लगाई जाएंगी।
प्रत्येक दुकान में पानी से भरी बाल्टियाँ व रेत के ड्रम रखे जाएंगे।
धूम्रपान निषेध के बोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे।
विक्रेताओं को अपनी अनुज्ञप्ति दुकान में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
सुरक्षा एवं निगरानी के निर्देश
फटाखा बिक्री क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री, माचिस या लाइटर ले जाना निषिद्ध रहेगा।
सड़क किनारे, घरों या किराना दुकानों पर फटाखों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके।
बालाघाट जिला ब्युरो प्रहलाद गजभिये
अभयवाणी न्यूज