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बी एल ओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओ का सत्यापन

 सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में दिए गए निर्देश ।

04 नवम्बर से 04 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगें बीएलओ

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बालाघाट जिले में इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

30 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निदेशक श्रीमती शोभा सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों को गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए।
 इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मृणाल मीना तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जी.एस. धुर्वे उपस्थित थे।
🔹 मतदाता सूची पुनरीक्षण का आधार
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गहन पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा।

01 जनवरी 2025 की पुनरीक्षित मतदाता सूची या वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिन मतदाताओं के माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें भी कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।
🔹 दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता किन्हें होगी
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ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में तो है, परंतु 2003 की सूची में उनका या उनके माता-पिता का नाम शामिल नहीं है, उन्हें निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:
केंद्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश

01 जुलाई 1987 से पूर्व किसी सरकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन अधिकार प्रमाण पत्र
ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रविष्टि
स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
सरकारी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण

🔹 बीएलओ द्वारा किए जाने वाले कार्य
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4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।
प्रत्येक मतदाता की जानकारी गणना पत्रक में दर्ज कर उसकी एक प्रति मतदाता को देंगे।
बीएलओ 2003 की सूची एवं वर्तमान सूची के डेटा की तुलना कर लगभग 90% मतदाताओं का सत्यापन कर लेंगे।
मृत, शिफ्टेड या डुप्लीकेट मतदाताओं का चिन्हांकन किया जाएगा।
एक घर में सर्वे के लिए बीएलओ को कम से कम तीन बार जाना होगा।

🔹 प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम
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28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 तक बीएलओ एवं बीएलए का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा।
नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिए 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी।
दावे-आपत्तियों की सुनवाई 9 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी।
7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
🔹 विशेष जानकारी
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वर्ष 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके आधार पर मतदाता या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम सत्यापित किया जा सकेगा। जिनका सत्यापन नहीं हो पाएगा, उनके लिए ऊपर बताए गए 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे।

जिला ब्युरो प्रहलाद गजभिये

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