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बैहर एसडीएम ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश नदी, नाला, तालाब, झरने एवं पानी के ऊफान वाले स्‍थलों में आमजन का जाना प्रतिबंधित किया गया



बालाघाट वर्षा ऋतु में बाढ़पानी में  डूबने या बहने या भू-स्खलन होने जैसी  दुर्घटनाओं में जन हानि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए  बैहर एसडीएम श्री अर्पित गुप्‍ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आमजन की सुरक्षा को देखते हुए राजस्‍व अनुविभाग बैहर के अंतर्गत नदीनालातालाबझरने एवं पानी के ऊफान वाले स्‍थलों में आमजन का जाना प्रतिबंधित किया गया है।


इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि 01 जुलाई से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। इस दौरान अतिवर्षा होने पर नदीनालेतालाबझरना तथा पानी के ऊफान वाले स्‍थलों पर बाढ़ आने की संभावना रहेगी। अत: राजस्‍व अनुभाग बैहर में बाढ़ एवं अतिवर्षा की स्थिति में नदीनालोंतालाबझरने एवं पानी के उफान वाले स्थलों पर आम जनों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति भी बाढ़ की स्थिति में इन स्थलों के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार पहाड़ी स्थलों पर जहां भू-स्खलन या जमीन धसकने की संभावना होउसके 100 मीटर के दायरे में आमजन का प्रवेश वर्जित रहेगा। जन सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के नदीनालेझरनेतालाब आदि में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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