ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 2023 में अतिथि शिक्षक चयन को लेकर जारी सर्कुलर को लेकर स्पष्ट किया है कि मेरिट का निर्धारण 2019 के सर्कुलर में निर्धारित कैटेगरी व्यवस्था के अनुसार ही किया जाएगा। गौरतलब है कि 2023 के सर्कुलर में केवल पीजी (PG) के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का प्रावधान किया गया था, जिससे पहले से कार्यरत कई योग्य अतिथि शिक्षकों को नुकसान की आशंका थी। वहीं, 2019 के सर्कुलर में पीएचडी (PhD) से लेकर पीजी (PG) तक कुल चार श्रेणियों में मेरिट तैयार करने का नियम था, जिससे शिक्षकों की उच्च शैक्षणिक योग्यताओं को भी महत्व मिलता था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2023 के सर्कुलर में 2019 की तरह चार कैटेगिरी (श्रेणियों) की व्यवस्था शामिल की जाए, जिससे चयन प्रक्रिया न्यायसंगत और संतुलित बनी रहे। यह याचिका डॉ. दिनेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने 2023 के सर्कुलर को शिक्षकों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने वाला और शिक्षा स्तर को गिराने वाला बताया था। इस आदेश के बाद प्रदेश भर में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर की संभावना भी बढ़ी है।
स्रोत: ग्वालियर हाइकोर्ट