भोपाल। मध्यप्रदेश में शराब बिक्री को पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की सभी 3,553 शराब दुकानों पर अब POS मशीन से बिलिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत हर शराब की बोतल की बिक्री "ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम" से जुड़ जाएगी, जिससे हर ब्रांड, बैच और रेट की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
नया सिस्टम लागू होने के बाद किसी भी दुकान पर MRP से अधिक दाम वसूलने की कोई संभावना नहीं बचेगी। आबकारी विभाग के अनुसार, POS मशीन खरीदने के लिए जल्द बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और इसके बाद बिना POS मशीन के शराब बेचना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, बीते तीन महीने से कई जिलों की दुकानों में बिना POS के शराब बेची जा रही थी, जिस पर अर्थदंड जैसी कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसका अपेक्षित असर नहीं पड़ा। इसी को देखते हुए अब सरकार ने सख्ती से POS सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है।
इस फैसले से अब ठेकेदारों के लिए न तो शराब कम रेट पर बेच पाना संभव होगा और न ही अधिक कीमत वसूलना। यह व्यवस्था राजस्व पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित में भी अहम मानी जा रही है।
स्रोत: मध्यप्रदेश आबकारी विभाग