जांच के दौरान पाया गया कि कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों में घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चौपाटी बालाघाट स्थित बालाजी चाइनीज एंड डोसा सेंटर के संचालक श्री नंदराम अहिरवार, संजू चाइनीज के संचालक श्री पंकज रोकड़े, इंदौर स्वीट्स कारखाना की संचालक सुश्री कासिस (पिता श्री आशीष साहू) तथा बजरंग भोजनालय के संचालक श्री परमानंद शर्मा के प्रतिष्ठानों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया।
जब्त किए गए सभी चार सिलेंडरों को एचपी गैस एजेंसी बालाघाट की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा करा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उल्लंघन के चलते की गई है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी नियमित रूप से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
