अभयवाणी
बालाघाट
कलेक्टर श्री कुमार सत्यम के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिलेभर में औषधि विक्रय संस्थानों के निरीक्षण की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 18 अगस्त को अनियमितताएं पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर के ड्रग लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित तथा 26 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए गए।निरीक्षण के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेजों में विसंगतियां, एक्सपायरी दवाओं को नियमानुसार अलग नहीं रखना, योग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति तथा शीत-श्रृंखला वाली दवाओं का निर्धारित तापमान पर उचित संधारण नहीं करना जैसी अनियमितताएं सामने आईं। संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
👉 3 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
जय भोले मेडिकल, कुम्हारी बालाघाट — 10 दिवस
उपवंशी मेडिकल स्टोर्स, मिरगपुर — 7 दिवस
महेंद्र मेडिकल एंड जनरल स्टोर, भटेरा रोड बालाघाट — 3 दिवस
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में संबंधित मेडिकल स्टोर से औषधियों का क्रय-विक्रय करना पूर्णतः अवैधानिक होगा। ऐसा पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध प्रशासनिक अथवा न्यायालयीन कार्रवाई की जा सकती है।
👉 26 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त
डहरवाल मेडिकल बकोड़ा, अमूल फार्मेसी कायदी, चौके फार्मेसी घोटी, हर्ष फार्मेसी बालाघाट, मां ललिता फार्मेसी लांजी, राहुल फार्मेसी नवेगांव, साईबाबा मेडिकल बालाघाट, अर्पणा विनायक मेडिकल टेडवा, सिद्धिविनायक मेडिकल बिसोनी, आई मेडिकल घोटी, मोदी बंधू मेडिकल चंगोटोला, स्वाति मेडिकल कटंगी, बीजी मेडिकल बालाघाट, नित फार्मेसी बालाघाट, गोयल मेडिकल वारासिवनी, बाम्बे फार्मेसी कटंगी, अक्षय मेडिकोज बिसोनी, रिसब मेडिकल किरनापुर, बालाजी फार्मेसी भरवेली, शिवम् फार्मेसी सुसवा, भारती मेडिकल तिरोड़ी, जयअम्बे मेडिकल गोंगलाई, लकी फार्मेसी भरवेली, धरा फार्मेसी वारासिवनी, सीताराम मेडिकल बालाघाट एवं न्यू हिन्द फार्मेसी भरवेली के ड्रग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
प्रहलाद गजभिये
जिला संवाददाता बालाघाट
