अभयवाणी समाचार
प्रहलाद गजभिये ( जिला ब्युरो)
बालाघाट, 11 सितंबर 2026। जिले में औषधि विक्रय के नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकलस्टोर संचालकों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर अनियमितताओं के आधार पर जिले के पांच मेडिकल स्टोर के औषधि लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। वहीं उमा मेडिकल, गौली मोहल्ला बालाघाट की नारकोटिक श्रेणी की औषधियों के क्रय-विक्रय की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
👉 निरीक्षण में सामने आईं कई अनियमितताएं
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नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश भोपाल एवं कलेक्टर बालाघाट के निर्देशानुसार जिले में औषधि विक्रय संस्थानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर औषधियों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण से संबंधित नियमों का पालन नहीं पाया गया।
निरीक्षण के दौरान शेड्यूल औषधियों एवं दुरुपयोग की संभावना वाली औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आई। इसके अलावा एक्सपायरी हो चुकी औषधियों का नियमानुसार पृथक संधारण नहीं किया जा रहा था। शीत-श्रृंखला अर्थात कोल्ड स्टोरेज में रखी जाने वाली औषधियों के निर्धारित तापमान पर भंडारण में भी लापरवाही पाई गई। ऐसी औषधियों को मौके पर ही नियमानुसार नष्ट करवाया गया।
जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो लाइसेंस निलंबित
अनियमितताओं के संबंध में संबंधित फर्म संचालकों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्पष्टीकरण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित फर्मों द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला बालाघाट द्वारा नियमानुसार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई।
👉 इन पांच मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई
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1 - वैभव मेडिकल, लिंगा — 10 दिवस
2- हेल्थ केयर फार्मेसी, नवेगांव — 7 दिवस
3 - उमा मेडिकल, गौली मोहल्ला, बालाघाट — 7 दिवस
4- नीलम एजेंसीज, बालाघाट — 5 दिवस
5- हरिओम फार्मेसी, लालबर्रा — 3 दिवस
इसके साथ ही उमा मेडिकल, गौली मोहल्ला बालाघाट की नारकोटिक श्रेणी की औषधियों के क्रय-विक्रय की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
👉 निलंबन अवधि में दवा बिक्री हुई तो होगी कार्रवाई
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन आदेश प्रभावी होने के बाद संबंधित मेडिकल स्टोरों से औषधियों का क्रय-विक्रय किया जाना पूर्णतः अवैधानिक माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं न्यायालयीन कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग ने जिले के सभी दवा व्यापारियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए ही मेडिकल स्टोर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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