प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज विभाग की टीम द्वारा पॉलिटेक्निक तिराहा क्षेत्र में वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में बिना वैध अनुमति एवं दस्तावेजों के रेत परिवहन किया जाना पाया गया। जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा आवश्यक अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद खनिज विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त कर लिया।
बताया गया है कि जप्त वाहन प्रकाश लिल्हारे पिता राधेश्याम लिल्हारे निवासी गायखुरी का है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वाहन द्वारा अवैध रूप से रेत परिवहन किया जा रहा था, जो खनिज नियमों का उल्लंघन है। कार्रवाई के बाद वाहन को नियमानुसार सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।
उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत जप्त वाहन के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषियों पर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए जाएंगे।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में रेत सहित अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय अमला लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए है तथा शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने वाहन संचालकों एवं संबंधित लोगों से नियमों का पालन करने तथा वैध दस्तावेजों के साथ ही खनिज परिवहन करने की अपील की है।
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