वारासिवनी न्यायालय में 18 जुलाई को चेक बाउंस मामलों की विशेष लोक अदालत I

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            प्रहलाद गजभिये जिला ब्युरो बालाघाट
 वारासिवनी / बालाघाट
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 (चेक बाउंस) के लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निराकरण के लिए 18 जुलाई को वारासिवनी न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट प्राणेश कुमार प्राण तथा सचिव/न्यायाधीश सतीश शर्मा के निर्देशन में संपन्न होगा।
तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी की अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीमती कविता इवनाती ने चेक बाउंस से संबंधित राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों के पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निराकरण कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा होने पर समय और धन की बचत होती है, दोनों पक्षों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है तथा नियमानुसार जमा कोर्ट फीस भी वापस की जाती है।
विशेष लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक पक्षकार तहसील विधिक सेवा समिति, वारासिवनी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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