प्रहलाद गजभिये ( जिला ब्युरो बालाघाट)
बालाघाट मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई को जिले के सभी न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान आपसी सहमति से 13 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण कर कुल 21 लाख 52 हजार 963 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय बालाघाट सहित जिले की सभी तहसील न्यायालयों में अलग-अलग खंडपीठों का गठन किया गया। लोक अदालत में पक्षकारों ने आपसी सहमति से राजीनामा कर अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा कराया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश श्री सतीश शर्मा ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र समाधान होने से पक्षकारों के बीच आपसी सद्भाव बना रहता है तथा समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने जानकारी दी कि 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।
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