जिले में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर शराब बेचने वाले मदिरा दुकानों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर कुल 3 लाख 26 हजार 743 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
👉 कार्रवाई कटंगी एवं गर्रा स्थित दुकानों पर की गई, जहां निरीक्षण और टेस्ट परचेस के दौरान शराब निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेची जाती पाई गई।
जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त कटंगी द्वारा 4 मई 2026 को कम्पोजिट मदिरा दुकान कटंगी-ए में आकस्मिक निरीक्षण एवं टेस्ट परचेस की कार्रवाई की गई थी। निरीक्षण के दौरान विदेशी मदिरा स्प्रिट 👉 आइकॉनिक व्हाइट व्हिस्की पाव (180 एमएल) 230 रुपये में विक्रय किया जाना पाया गया, जबकि उसका निर्धारित एमआरपी 211 रुपये था। इस प्रकार प्रति बोतल 19 रुपये अधिक वसूली की पुष्टि हुई।
मामले में लायसेंसी Norwich Traders Private Limited के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर प्रथम अपराध मानते हुए 2 लाख 28 हजार 950 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। साथ ही अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया।
इसी प्रकार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त वारासिवनी द्वारा 29 अप्रैल 2026 को गर्रा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान का निरीक्षण किया गया। यहां विदेशी मदिरा मेकडावल व्हिस्की पाव (180 एमएल) 220 रुपये में विक्रय किया जाना पाया गया, जबकि निर्धारित एमआरपी 201 रुपये था। इस मामले में भी प्रति बोतल 19 रुपये अधिक वसूले जाने की पुष्टि हुई।
👉 प्रकरण में लायसेंसी Smokin Liquors Private Limited को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने पर प्रथम अपराध मानते हुए 77 हजार 793 रुपये की शास्ति तथा अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
👉 आबकारी विभाग ने दोनों प्रकरणों का शमन करते हुए संबंधित मदिरा दुकानों को भविष्य में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब विक्रय नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है।
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