अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी, तहसीलदार लांजी, जिला खनिज अमले, थाना प्रभारी लांजी तथा पुलिस लाइन बालाघाट के बल द्वारा खनिज रेत के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान ग्राम टेमनी में शासकीय एवं निजी भूमि पर बड़े पैमाने पर रेत का अवैध भंडारण पाया गया।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पाया कि सरपंच के घर में धान के पैरा के नीचे रेत को इस तरह छिपाकर रखा गया था कि वह सामान्य रूप से दिखाई न दे। मौके पर भंडारण संबंधी कोई वैध अनुमति अथवा रॉयल्टी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 30 ट्रॉली रेत जब्त कर ग्राम पंचायत टेमनी के सचिव एवं ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में सौंप दी गई।
उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने बताया कि ग्राम टेमनी में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से भंडारित कुल 357 ट्रॉली रेत जब्त की गई है। इनमें जितेंद्र पिता ज्ञानी सिंह के घर से 7 ट्रॉली, लक्ष्मण पिता टिकनसिंह के घर से 55 ट्रॉली, शैलेन्द्र पिता राधेश्याम के घर से 77 ट्रॉली, अशोक पिता भिवराम के घर से 50 ट्रॉली, रुद्धन पिता सुंदरलाल के घर से 10 ट्रॉली, लक्ष्मण पिता तानूसिंह के घर से 30 ट्रॉली, दौलतराम पिता धानूलाल के घर से 30 ट्रॉली, समीर पिता पुरुषोत्तम के घर से 18 ट्रॉली, महेश पिता लेखराम के घर से 30 ट्रॉली, शैलेन्द्र प्रताप सिंह के घर से 40 ट्रॉली तथा कल्याण पिता केशवराव के घर से 10 ट्रॉली रेत शामिल है।
खनिज विभाग के अनुसार जब्त की गई समस्त रेत पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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👉 ग्राम टेमनी में 357 ट्रॉली अवैध रेत जब्त।
👉 सरपंच के घर धान के पैरा के नीचे छिपी मिली 30 ट्रॉली रेत।
👉प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई।
👉 वैध अनुमति और रॉयल्टी दस्तावेज नहीं मिलने पर जब्ती।
👉 मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत होगी आगे की कार्रवाई।
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