कलेक्टर के आदेश पर 30 जून 2026 तक निजी नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक

 


“रायसेन में अब बिना अनुमति बोरिंग कराई… तो सीधा कार्रवाई तय!” जी हां, जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर पूरे रायसेन को 30 जून 2026 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और अब किसी भी नए निजी नलकूप या ट्यूबवेल की खुदाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, बिना एसडीएम की अनुमति कोई बोरिंग मशीन न जिले में प्रवेश कर सकती है और न ही खुदाई कर सकती है, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, हालांकि सरकारी योजनाओं और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्य इससे बाहर रहेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर निजी जल स्रोतों को सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित भी किया जा सकता है, अब सवाल ये है कि क्या ये सख्ती पानी बचाएगी या लोगों की परेशानी और बढ़ाएगी?

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.