जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। 👉 प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन और परिवहन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में दिनांक 26 मई 2026 को खनिज विभाग की टीम ने ग्राम जागपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन कर रही तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जप्त किया है।
यह कार्रवाई उप संचालक (खनिज प्रशासन) सुश्री फरहत जहां के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई दल में खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल एवं खनि सिपाही दिलशाद कुरैशी शामिल रहे। टीम द्वारा ग्राम जागपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन की जांच की जा रही थी। इसी दौरान तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए पकड़ी गईं।
कार्रवाई के दौरान
ट्रैक्टर क्रमांक MP 50 AA 1348 को रेत परिवहन करते हुए रोका गया। वाहन चालक ने अपना नाम संजय निवासी रेंगाटोला तहसील वारासिवनी बताया। जांच में वैध दस्तावेज एवं रॉयल्टी संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते वाहन को मौके पर ही जप्त कर लिया गया।
इसी प्रकार ट्रैक्टर क्रमांक MP 50 AA 2807 को भी अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वाहन चालक प्रवेश ठाकरे निवासी ग्राम रेंगाटोला तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट पाया गया। उक्त वाहन में भी खनिज रेत का परिवहन बिना वैध अनुमति के किया जा रहा था।
कार्रवाई के दौरान एक बिना नंबर का महेंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर भी विभागीय टीम की पकड़ में आया। वाहन चालक एवं मालिक रोहित मिश्रा पिता सुरेश मिश्रा निवासी ग्राम जागपुर तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट बताए गए। जांच में यह ट्रैक्टर भी अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाया गया।
👉 खनिज विभाग द्वारा तीनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को मय खनिज रेत के जप्त किया गया। हालांकि बिना नंबर वाले महेंद्रा ट्रैक्टर में तकनीकी खराबी पाए जाने तथा वाहन के चलने की स्थिति में नहीं होने के कारण उसे वाहन मालिक की सुपुर्दगी में आगामी आदेश तक के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं अन्य दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा परिसर में खड़ा कराया गया है।
👉 खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है। रेत के अवैध कारोबार से शासन को राजस्व की हानि होती है, वहीं पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। इसी कारण विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
👉 विभागीय अधिकारियों के अनुसार जप्त किए गए तीनों वाहनों पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार दोषी पाए जाने पर जुर्माना, वाहन राजसात करने सहित अन्य कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।
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