नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा- महिलाओं को दिए गए कानूनी अधिकारों की जानकारी I

बालाघाट
कलेक्टर श्री मृणाल मीणा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती दीपमाला मंगोदिया के निर्देशन में जिले में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक “नारी शक्ति वंदन” पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा महिला नेतृत्व को सम्मान देना है।
इसी क्रम में शनिवार को वन स्टॉप सेंटर, बालाघाट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से माननीय न्यायाधीश श्री सतीश शर्मा एवं विधिक सेवा अधिकारी श्री जितेन्द्र मोहन धुर्वे विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम तथा घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के तहत महिलाओं को प्राप्त अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
इस अवसर पर महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित संस्थाओं से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही।

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