अवैध प्लाटिंग पर सख्ती - 17 कॉलोनाइजरों को नोटिस, 13 लाख रुपए का जुर्माना।

बालाघाट
 वारासिवनी एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल ने नियम विरुद्ध अवैध प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय किए जाने के मामले में 17 कॉलोनाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा उनकी विकसित की जा रही कॉलोनी का प्रबंधन मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत नियम 2014 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अधीन लिया जा सकता है।
एसडीएम द्वारा 8 कॉलोनाइजरों पर 50-50 हजार रुपए तथा 9 कॉलोनाइजरों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी को 10 दिनों के भीतर चालान के माध्यम से राशि जमा कर एसडीएम न्यायालय में उसकी प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन कॉलोनाइजरों द्वारा छोटे-छोटे भूखंडों के विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
तहसीलदार वारासिवनी एवं लालबर्रा को निर्देशित किया गया है कि ग्राम वारा और कनकी में इन कॉलोनाइजरों द्वारा भूखंड विक्रय की कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल एसडीएम न्यायालय को अवगत कराया जाए।
ग्राम वारा में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय करने के मामले में वारासिवनी निवासी घनश्याम पिता जोशीलाल, रोहित पुरी पिता रेवेंद्र पुरी, नितिन पिता बिहारीलाल बोपचे, संदेश मिश्रा, अभिनंदन पिता निर्मल कोचर, निर्मल पिता ज्ञानचंद कोचर तथा बालाघाट निवासी संजय पिता धरमचंद बोथरा व मनीष सोनी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार वारासिवनी निवासी श्रीमती भारती पति नारायण कोलानी, ग्राम जाम निवासी सुरेंद्र पिता बेनीराम बलोने, वारासिवनी निवासी मनीष पिता सत्यानारायण सोनी, निर्मल पिता ज्ञानचंद कोचर, नमन पिता निर्मल कोचर, संजय सिंह पिता गुरुदेव सिंह तथा बालाघाट निवासी मनीष सोनी पर ग्राम पंचायत वारा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के कारण 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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