बालाघाट,
शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में बगैर अधिकृत फार्मासिस्ट के संचालित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में औषधि निरीक्षक एवं कटंगी तहसीलदार श्री शांडिल्य द्वारा 08 जनवरी को कटंगी-अर्जुननाला स्थित शिवशक्ति मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेडिकल स्टोर का संचालन बिना अधिकृत फार्मासिस्ट के किया जा रहा था, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
उक्त अनियमितता पाए जाने पर शिवशक्ति मेडिकल स्टोर्स को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने जिले के समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा बिना अधिकृत फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर का संचालन न करें। इस प्रकार की लापरवाही से आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर का संचालन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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