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मण्डला: नगरपालिका के नियम विरुद्ध दुकान निर्माण पर कार्रवाई की मांग


नगरपालिका की नियम विरुद्ध दुकान निर्माण प्रक्रिया पर रोक लगाने S.P. ने कलेक्टर को सौंपा पत्र

मंगलवार, 02 दिसंबर 2025 | मण्डला

मण्डला।
नगर पालिका परिषद मण्डला द्वारा कलेक्ट्रेट कालोनी क्षेत्र में कालोनी नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकान निर्माण हेतु ई-टेंडर जारी किए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी मण्डला ने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। मंगलवार को पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।

अंसारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट बस स्टैंड के पास स्थित यह कालोनी शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण समिति मण्डला के नाम पर पंजीकृत है।
यहां प्लाट नम्बर 1/1 सीट नं. 17 डी, रकबा 93,263 वर्ग फीट का क्षेत्र शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आवंटित किया गया है।

नगर पालिका पर नियम उल्लंघन के आरोप

समाजवादी पार्टी ने पत्र में उल्लेख किया कि नगर पालिका मण्डला बिना समिति की सहमति और बिना कलेक्टर के संज्ञान में लिए आरक्षित भूमि पर दुकान निर्माण हेतु ई-टेंडर प्रक्रिया चला रही है।
नगर पालिका द्वारा जारी ई-निविदा सूचना क्रमांक क./रा.शा./2025/3841 दिनांक 24/11/2025 को 16 दिसंबर 2025 को खोलने का प्रस्ताव है।

पार्क क्षेत्र में भी अतिक्रमण के आरोप

पत्र में यह भी बताया गया कि कुछ समय पूर्व कालोनी के पार्क क्षेत्र में भी बिना समिति को सूचना दिए अस्थायी गर्म कपड़ों की दुकानें लगाने की अनुमति नगर पालिका द्वारा दे दी गई थी।
जबकि नगर निवेश कालोनी नियमावली के अनुसार पार्क क्षेत्र बच्चों के खेलने और पर्यावरण संरक्षण हेतु आरक्षित होता है।

की गई प्रमुख मांगें

समाजवादी पार्टी मण्डला ने कलेक्टर से निम्न मांगें की हैं—

नगर पालिका द्वारा रजिस्टर्ड कालोनी में बिना समिति की अनुमति जारी किए गए ई-टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाए।

पार्क के भीतर लगाई गई अस्थायी दुकानों को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

भविष्य में भी समिति की अनुमति के बिना कालोनी क्षेत्र में कोई निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि न की जाए।

अब्दुल कय्यूम अंसारी
पूर्व जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी मण्डला (म.प्र.)
📞 7440974385


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