“एक झटके में बदला गया सीएमएचओ का प्रभार… और अब हाईकोर्ट ने उसी आदेश पर ब्रेक लगा दी है!” मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने 9 जनवरी 2026 के उस आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें रायसेन के प्रभारी सीएमएचओ डॉ. एचएन मांडरे से प्रभार लेकर डॉ. दिनेश खत्री को सौंपा गया था। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक डॉ. एचएन मांडरे ही प्रभारी सीएमएचओ बने रहेंगे। याचिका में तर्क दिया गया कि 7 जून 2025 का स्थानांतरण आदेश पहले ही लागू हो चुका था, जिसे बाद में बदले आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता, साथ ही 30 अगस्त 2022 के परिपत्र के अनुसार किसी स्पेशलिस्ट को सीएमएचओ जैसे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का प्रभार नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने इन दोनों मुद्दों को गंभीर और विचारणीय मानते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है, अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

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