अपंजीकृत डॉक्टर चला रहे थे सोनोग्राफी, जिला प्रशासन ने मशीन की सील



अपंजीकृत डॉक्टर चला रहे थे सोनोग्राफी, इंदौर में अस्पताल की मशीन सील

इंदौर | 23 जनवरी 2026

स्वास्थ्य सुरक्षा और पीसीपीएनडीटी अधिनियम के सख्त पालन को लेकर इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अपंजीकृत चिकित्सकों द्वारा सोनोग्राफी संचालन पाए जाने पर एक निजी अस्पताल की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को सील कर दिया गया।

यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देशन में की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विजय नगर क्षेत्र स्थित सीएचएल चेरिटेबल ट्रस्ट (स्कीम नंबर-114, निरंजनपुर चौराहा) का पीसीपीएनडीटी पंजीयन वैध पाया गया, लेकिन निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

निरीक्षण टीम को मौके पर यह तथ्य मिला कि अस्पताल में लगभग 10 अपंजीकृत चिकित्सक सोनोग्राफी से संबंधित कार्य कर रहे थे, जो पीसीपीएनडीटी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित चिकित्सकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया तथा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार तहसीलदार जूनी इंदौर के साथ पीसीपीएनडीटी दल ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में स्थापित पंजीकृत अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार कर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



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