अवैध रूप से पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री पर सख्ती31 दिसंबर के बाद बिना प्राधिकार पत्र डीलरों पर होगी कार्रवाई।

बालाघाट
 जिले में पुराने पंजीकृत वाहनों की अवैध खरीदी-बिक्री करने वाले वाहन डीलरों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध प्राधिकार पत्र के पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री करना केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 55(ए) का उल्लंघन है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री अनिमेष गढ़पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के वे सभी वाहन डीलर, जो पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री का व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में फॉर्म 29A के माध्यम से वाहन पोर्टल पर 25 हजार रुपये शुल्क जमा कर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्राप्त होने के बाद 30 दिवस के भीतर, यदि आवेदन संतोषजनक पाया जाता है, तो संबंधित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा डिजिटली फॉर्म 29B में प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने जिले के समस्त वाहन डीलरों को सूचित किया है कि 31 दिसंबर के पश्चात यदि कोई भी डीलर बिना वैध प्राधिकार पत्र के पुराने वाहनों की खरीदी-बिक्री करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित डीलर की स्वयं की होगी।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वाहन डीलर कार्यालयीन दिवसों में जिला परिवहन कार्यालय, बालाघाट से संपर्क कर सकते हैं।
        प्रताप गेडाम - जिला क्राइम रिपोर्टर
                   अभयवाणी न्यूज

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