बालाघाट
प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु के दो प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के प्रावधानों के तहत 4–4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट श्री गोपाल सोनी द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रथम प्रकरण में 05 अक्टूबर 2025 को लामता तहसील के ग्राम बसेगांव निवासी अव्यांश उइके की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक की वारिस माता श्रीमती गोदावरी उइके को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
दूसरे प्रकरण में ग्राम चरेगांव निवासी नंदुलाल राजुरकर की 09 सितंबर 2025 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में मृतक की वारिस पत्नी मीराबाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
लामता तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित देयक कोषालय में प्रस्तुत कर ई-पेमेंट के माध्यम से शीघ्र ही दोनों हितग्राहियों के खातों में 4–4 लाख रुपये की राशि जमा करवाये।
अभयवाणी न्यूज

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