बालाघाट 30 अप्रैल 25:-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में बुधवार को एक दिवसीय विशेष अभियान के तहत  ग्राम पंचायत भरवेली में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे बाल विवाह रोके जाने एवं बाल विवाह न हो इसके लिए तहसील एवं जिले स्तर पर टीम का गठन किया गया। जो की ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आमजन को जागरुक करने के साथ ही ऐसी किसी भी घटना पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। इस दौरान न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश शर्मा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे द्वारा ग्राम पंचायत भरवेली में जागरुकता शिविर के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा) योजना 2024 एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही दिनांक 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए लोक अदालत के लाभ के बारे में भी अवगत कराया गया। शिविर में ग्राम सरपंच श्रीमती गीता बिसेनपंचगणश्री अनिल बिसेनपैरालीगल वॉलंटियर श्रीमती सुनीता बाघमारेश्री विकास लांझेवार उपस्थित रहे।

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