सलमान खान का एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश जारी

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सलमान खान का एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश जारी


नरसिंहपुर / मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्टेशनगंज थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरधा के निवासी सलमान खान पिता अजीम खान को जिला बदर किया गया है। सलमान खान को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।


      जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने सलमान खान को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि सलमान खान के विरूद्ध 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।


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