किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने "सूचनादाता प्रोत्साहन योजना" लागू की है। योजना के तहत उर्वरक के अवैध विक्रय, भंडारण, कालाबाजारी, नकली या मिलावटी खाद के निर्माण एवं बिक्री की सही सूचना देने वालेनागरिक को ₹1000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
उप संचालक कृषि फूलसिंह मालवीय ने बताया कि योजना का उद्देश्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा नकली और मिलावटी उर्वरकों के कारोबार पर अंकुश लगाना है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
योजना के अंतर्गत बिना लाइसेंस उर्वरक बिक्री, निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण, तय कीमत से अधिक दर पर बिक्री, नकली या मिलावटी खाद का निर्माण एवं विक्रय, तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी गतिविधियों की सूचना दी जा सकती है।
कोई भी नागरिक, किसान या व्यापारी सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर कॉल कर गोपनीय सूचना दे सकता है। सूचना मिलने पर प्रशासन द्वारा विशेष जांच दल गठित कर जांच की जाएगी। सूचना सही पाए जाने और कार्रवाई होने पर प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनादाता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
0 टिप्पणियाँ