योजना के अनुसार, कक्षा 10वीं में राज्य स्तर की टॉप 5000 मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। वहीं कक्षा 12वीं में विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की टॉप 5000 मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके माता या पिता परीक्षा परिणाम जारी होने से पूर्व मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तथा जिन्होंने मध्यप्रदेश बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक विद्यार्थी श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ मेरिट प्रमाण पत्र एवं विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले वर्ष 31 मार्च तक आवेदन करना आवश्यक है, अन्यथा वह इस योजना के लाभ से वंचित हो सकता है।
यह योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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