पेंच टाइगर रिजर्व में बड़ी कार्रवाई: अनाधिकृत अनुपस्थिति पर 1 अधिकारी व 2 कर्मचारियों को नोटिस, 15 दिन का अल्टीमेटम

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर 01 अधिकारी एवं 02 कर्मचारियों को नोटिस जारी

सिवनी / उपसंचालक पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के मामले में विभाग द्वारा वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी श्री रोहित परते को नोटिस जारी किया गया है। जारी सूचना के अनुसार श्री रोहित परते दिनांक 16 अक्टूबर 2025 से लगातार अपने निर्धारित कर्तव्य स्थल से बिना अनुमति एवं बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इसी क्रम में वनपाल श्री उमरावसिंह मरावी, जो कि 13 जुलाई 2025 से तथा वन रक्षक श्री दीपक कुमार परते 23 अप्रेल 2024 से लगातार बिना किस पूर्व सूचना के अनुपस्थित हैं, जो शासकीय सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
उपसंचालक पेंच टाईगर रिजर्व ने बताया कि उनके द्वारा अब तक किसी भी प्रकार का अवकाश आवेदन अथवा अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार की लापरवाही से शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है तथा प्रशासनिक अनुशासन भंग हो रहा है।

उपसंचालक पेंच ने सूचित किया गया है कि विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर अनुपस्थिति अवधि से संबंधित ठोस एवं वैध प्रमाण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपस्थित न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी को शासकीय सेवा में कोई रुचि नहीं है। समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-10 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। 

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