अनुदान वाले यूरिया का दुरुपयोग उजागर, पटेल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर पर मामला दर्ज ।

बालाघाट
किसानों के अनुदान वाले यूरिया का व्यावसायिक उपयोग करने का मामला
पटेल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज चंदोरी के प्रोपराइटर पर एफआईआर दर्ज ।
 तहसील वारासिवनी अंतर्गत ग्राम चंदोरी में किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने वाले यूरिया के अवैध व्यावसायिक उपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। प्रशासन द्वारा की गई संयुक्त जांच में पटेल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, चंदोरी में किसानों के लिए निर्धारित अनुदानित यूरिया का गैरकानूनी रूप से उपयोग किया जाना पाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 दिसंबर को तहसीलदार वारासिवनी श्रीमती वंदना कुशराम, नायब तहसीलदार श्री तीरथ अक्षरया, उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा पटेल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर में किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने वाले यूरिया की 8 बोरियां व्यावसायिक उपयोग हेतु रखी हुई पाई गईं।
जांच टीम द्वारा मौके पर ही उक्त यूरिया को जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अनुदानित यूरिया का उपयोग कृषि कार्यों के अतिरिक्त औद्योगिक कार्यों में किया जा रहा था, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस प्रकरण में अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग को गंभीर अपराध मानते हुए पटेल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर मनोहर पटेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थाना वारासिवनी में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से जुड़ी अनुदान योजनाओं का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को मिलने वाले लाभ में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।
        प्रताप गेडाम- क्राइम रिपोर्टर
                अभयवाणी न्यूज
                    बालाघाट

और नया पुराने