पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नववर्ष के दौरान सख्त प्रतिबंध, 5 जनवरी तक शांति बनाए रखने के आदेश

पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नववर्ष के दौरान सख्त प्रतिबंध, 5 जनवरी तक शांति बनाए रखने के आदेश



पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नववर्ष के दौरान सख्त प्रतिबंध, 5 जनवरी तक शांति बनाए रखने के आदेश

सिवनी।
नववर्ष के अवसर पर पेंच टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीतला पटले द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व के कोर जोन, बफर जोन, चिन्हित ईको-सेंसिटिव जोन तथा वन्यप्राणी बाहुल्य और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के आसपास 5 जनवरी 2026 की शाम 5 बजे तक किसी भी प्रकार की तेज ध्वनि और भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस अवधि में वैवाहिक कार्यक्रम, पार्टी, रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताएं, पटाखे चलाना तथा टीवी, एलसीडी, डीजे या वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही 10 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना भी मना रहेगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान सड़क, जंगल या नदी के आसपास किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि, उपद्रव, पार्टी या शराब पीकर वाहन चलाने जैसी हरकतें पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह आदेश वन्यजीवों की सुरक्षा, उनकी दैनिक गतिविधियों में बाधा न पड़े, पर्यटकों की सुविधा बनी रहे और क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आमजन से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और पेंच क्षेत्र में शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
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