बालाघाट
बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर का संचालन करने पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही।कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के निर्देशानुसार तथा पदेन उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. उपलप के आदेश के तहत जिले में दवा विक्रय प्रतिष्ठानों की विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 नवंबर 2025 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बालाघाट शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में छापामार कार्रवाई कर गहन निरीक्षण किया।
औषधि निरीक्षक जयप्रकाश कुमार एवं नायब तहसीलदार श्रीमती मंजुला महोबिया के नेतृत्व में गठित टीम ने स्टेशन रोड, गोंदिया रोड और सरस्वती नगर क्षेत्र में संचालित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम ने दवाओं के भंडारण, विक्रय रिकॉर्ड, लाइसेंस, स्टाफ योग्यता और स्टॉक के रखरखाव की विस्तृत पड़ताल की।
👉 जांच में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएँ
निरीक्षण के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण कमियाँ और कानूनन दंडनीय अनियमितताएँ पाईं, जिनमें शामिल हैं—
दवाओं का वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण नहीं किया जाना
एक्सपायरी (अवसान तिथि) पार कर चुकी दवाओं का संधारण ।
पशु उपयोग की दवाइयों का मानव उपयोग की दवाओं के साथ मिश्रित रूप में रखा जाना ।
कोल्ड-चेन में रखी जाने वाली दवाओं को सामान्य तापमान पर रखना ।
स्टॉक रजिस्टर, बिल–वाउचर और खरीद–विक्रय रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियाँ ।
दवाओं की खरीद–विक्रय पर योग्य फार्मासिस्ट/प्रमाणित व्यक्ति की अनुपस्थिति ।
जांच दल ने बालाघाट नगर के निम्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया—👇
हीरावत मेडिकल स्टोर, स्टेशन रोड
पहल मेडिकल स्टोर, स्टेशन रोड
फ़ार्मेसी, गोंदिया रोड
राजा मेडिकल स्टोर, स्टेशन रोड
नेवेध्य फार्मेसी, स्टेशन रोड
अमित मेडिकल स्टोर, मोती नगर
गांधी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, सरस्वती नगर
नेवेध्य फार्मेसी, स्टेशन रोड बालाघाट में एक्सपायरी दवाइयाँ मिलने पर उन्हें वहीं पर नष्ट करने के निर्देश दिए गए।
👉 बिना फार्मासिस्ट संचालित मेडिकल स्टोर बंद
सबसे गंभीर मामला गांधी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, सरस्वती नगर का सामने आया, जहाँ मेडिकल स्टोर बिना योग्य फार्मासिस्ट के संचालित पाया गया। इसे जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर ही बंद करवा दिया गया।
👉 कार्रवाई और चेतावनी
निरीक्षण में अनियमित पाए गए मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी।
👉 आमजन से अपील
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त और प्रमाणित फार्मासिस्ट वाले मेडिकल स्टोरों से ही दवाएँ खरीदें।
क्राइम रिपोर्टर - प्रताप गेडाम