सिवनी कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर आठ मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। संबंधित दवाई दुकानों से जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर राजेन्द्र मेडिकल स्टोर, बुधवारी बाजार सिवनी — 10 दिवस के लिए निलंबित, कौशल मेडिकल स्टोर, बुधवारी बाजार सिवनी — 10 दिवस के लिए निलंबित, अग्रवाल जी मेडि फार्मा, धूमा — 1 माह के लिए निलंबित, सजल मेडिकोज, धनौरा — 7 दिवस के लिए निलंबित, फार्मा हाउस, भैरोगंज — 3 दिवस के लिए निलंबित, पाटीदार मेडिकल, धनककड़ी — 5 दिवस के लिए निलंबित, साहू मेडिकल, धनककड़ी — 7 दिवस के लिए निलंबित, अशोक मेडिकल, मलारा — 10 दिवस के लिए निलंबित प्राप्त औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी सिवनी द्वारा संबंधित दवाई दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित औषधियाँ उपलब्ध कराने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। निरीक्षण एवं निगरानी की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।