मंगल डेयरी की बिना लाइसेंस संचालित वर्कशॉप बंद, केक हब को अस्वच्छता पर नोटिस।

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अभयवाणी
प्रहलाद गजभिये (जिला संवाददाता बालाघाट)
बालाघाट
 खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल के निर्देशों के बाद बालाघाट जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दूध में मिलावट की प्रारंभिक जांच के लिए रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग शुरू किया है। इस किट के माध्यम से दूध में सुक्रोज, ग्लूकोस, स्टार्च, साल्ट, माल्टोडेक्सट्रिन सहित अन्य पदार्थों की मिलावट की प्रारंभिक जांच मौके पर ही की जा सकती है।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सांची मिल्क प्लांट, अरिहंत दूध डेयरी, दमाहे दूध डेयरी एवं गुड़िया दूध डेयरी का निरीक्षण किया।इस दौरान दूध के नमूनों की रैपिड टेस्टिंग किट से प्रारंभिक जांच की गई। जांच में दूध में उक्त पदार्थों की मिलावट नहीं पाई गई। विभाग द्वारा आमजन को खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जागरूक एवं सचेत करने के उद्देश्य से भी रैपिड किट के माध्यम से जांच की जा रही है।
मंगल डेयरी की वर्कशॉप में मिली अनियमितता
दुर्गा चौक, बालाघाट स्थित मंगल डेयरी के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को अनियमितता मिली। जांच में पाया गया कि रिटेल लाइसेंस के तहत संचालित प्रतिष्ठान के समीप स्थित वर्कशॉप में दूध एवं दुग्ध पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए वर्कशॉप से दूध, दही, खोवा एवं पनीर के नमूने जांच के लिए लिए। वर्कशॉप के पास खाद्य लाइसेंस नहीं होने पर वहां संचालित खाद्य कारोबार तत्काल बंद कराया गया। साथ ही बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करने का प्रकरण दर्ज किया गया है।
केक हब में अस्वच्छता, धारा 32 के तहत नोटिस
सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने केक हब का निरीक्षण किया। निर्माण स्थल की जांच के दौरान अस्वच्छता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत धारा 32 का नोटिस जारी किया गया।
इसके अलावा केक बेस एवं बटरस्कॉच क्रश के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, जिन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत न्यायालयीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मिलावट के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है।
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