कटंगी में अवैध कॉलोनाइजरों की खैर नहीं! प्रशासन ने थमाए नोटिस, 5 अक्टूबर तक मांगे दस्तावेज।

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बालाघाट/कटंगी 
कटंगी क्षेत्र में नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना विकसित की जा रही कॉलोनियों के मामलों में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। एसडीएम विजय सिंह यादव के निर्देश पर तहसील स्तर पर हुई जांच के बाद तीन मामलों में संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 5 अक्टूबर 2026 तक कॉलोनी विकास एवं पंजीयन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
       👉प्रशासन की यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत
 राज अधिनियम, 1993 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्त नियम, 2014 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। नियमों के अनुसार कॉलोनी विकास, पंजीयन, भूखंडों की बिक्री सहित संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होना आवश्यक है।
👉   तहसील स्तर की जांच में सामने आए तीन मामले
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एसडीएम के निर्देश पर क्षेत्र में विकसित की जा रही कॉलोनियों की जांच कराई गई। इसी क्रम में तहसीलदार तिरोड़ी श्रीमती गीता राहंगडाले द्वारा की गई जांच में कटंगी तहसील के ग्राम बम्हनी और बोनकट्टा में तीन मामलों की जानकारी सामने आई।
ग्राम बम्हनी में सर्वे नंबर 388/2/1, 388/2/2, 388/2/3 एवं 388/2/4 में कुल 0.511 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी विकसित कर भूखंड काटे जाने का मामला सामने आया। इस मामले में नोकेश पिता तुलसीराम एवं राकेश पिता राधेलाल को नोटिस जारी किया गया है।
वहीं ग्राम बोनकट्टा में सर्वे नंबर 255/1/1/1/1 की कुल 0.698 हेक्टेयर भूमि पर भूखंडों की बिक्री किए जाने के मामले में आर्यन शर्मा, जितेंद्र ठाकुर एवं विजय कापगाते को नोटिस जारी किया गया है।
इसी गांव में सर्वे नंबर 87/8 की कुल 0.247 हेक्टेयर भूमि पर भूखंड बिक्री किए जाने के मामले में ज्योति नागपुरे को भी नोटिस जारी किया गया है।
👉   5 अक्टूबर तक दस्तावेज, इसके बाद होगी जांच
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एसडीएम कार्यालय कटंगी द्वारा जारी नोटिस में संबंधितों से 5 अक्टूबर 2026 तक कॉलोनी विकास एवं पंजीयन से संबंधित निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद प्रशासन द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा और नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि बिना अनुमति या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए कॉलोनी विकास और भूखंडों की बिक्री करने वालों पर निगरानी और सख्ती बढ़ाई जा रही है। हालांकि, संबंधित मामलों में अंतिम कार्रवाई दस्तावेजों की जांच और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
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