लोक अदालत से शीघ्र न्याय का संदेश, उपजेल व सरण्‍डी में जागरूकता शिविर आयोजित । 9 मई की नेशनल लोक अदालत को लेकर दी गई विशेष जानकारी, बंदियों की समस्याएं भी सुनी गईं।

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वारासिवनी /बालाघाट
तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी के तत्वाधान में उपजेल वारासिवनी एवं ग्राम पंचायत सरण्‍डी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री संजयराज ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान जेल उपाधीक्षक सुश्री अंजु गोस्वामी, जेल प्रहरी श्री एल.एन. राय सहित अन्य कर्मचारी एवं उपजेल में निरुद्ध बंदी मौजूद रहे। शिविर का उद्देश्य बंदियों एवं ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना रहा।
शिविर में विशेष रूप से आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बंदियों को बताया गया कि समझौते योग्य आपराधिक प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से सरल, त्वरित एवं कम खर्च में किया जा सकता है, जिससे उन्हें शीघ्र न्याय एवं राहत मिल सकती है।
इसके साथ ही बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, उनके अधिकारों एवं न्यायालयीन प्रक्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उपस्थित बंदियों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
शिविर के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और विधिक सेवाएं सभी के लिए सुलभ हैं। कार्यक्रम का समापन जागरूकता एवं न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ किया गया।
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