नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया है कि स्कूल बसों का संचालन विशेष परमिट शर्तों के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे में इन वाहनों का शादी, विवाह, बारात या अन्य निजी कार्यों में उपयोग करना परमिट शर्तों का सीधा उल्लंघन है और यह मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में कहीं भी स्कूल बसों का अनुचित उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक एवं चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने सभी स्कूल वाहन संचालकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत देते हुए कहा है कि विभाग द्वारा समय-समय पर औचक जांच की जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में चालान, परमिट निरस्तीकरण सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है। यदि कहीं स्कूल वाहनों का उपयोग शादी-बारात या अन्य निजी कार्यक्रमों में होता दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को देने का आग्रह किया गया है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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