भूमिहीन परिवारों के सर्वेक्षण उपरांत पात्र–अपात्र सूची प्रकाशित


22 परिवार पात्र, 49 अपात्र घोषित; 2 जनवरी 2026 तक आमंत्रित दावे–आपत्तियां

सिवनी | मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल तथा राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-4209/2025/18-3 भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2025 में दिए गए निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 की धारा 3 एवं 4 में संशोधन के उपरांत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण के निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त निर्देशों के पालन में आदेश क्रमांक 3150/आ0का0गो0/2025, सिवनी, दिनांक 20 नवम्बर 2025 के अनुसार सर्वेक्षण दलों का गठन कर जिला सिवनी अंतर्गत नगर पालिका सिवनी के कुल 24 वार्डों में सर्वेक्षण कार्य कराया गया।

31 दिसंबर 2020 की स्थिति के आधार पर परीक्षण

सर्वेक्षण के दौरान शासकीय, नगरपालिका एवं विकास प्राधिकरण की भूमि पर दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में काबिज परिवारों का परीक्षण किया गया।

71 परिवारों का परीक्षण

सर्वेक्षण में कुल 71 परिवारों का परीक्षण किया गया, जिनमें से—

22 परिवार पात्र

49 परिवार अपात्र
पाए गए।


सर्वेक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र परिवारों की प्रारंभिक सूची प्रकाशित की गई है।

यहां देखी जा सकती है सूची

प्रकाशित सूची का अवलोकन संबंधित नागरिक—

अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय

नगर पालिका कार्यालय

में कार्यालयीन समय में कर सकते हैं।

दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित

प्रकाशित सूची के संबंध में सर्वसंबंधितों से दावे एवं आपत्तियां दिनांक 02 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की गई हैं।
निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।


#Seoni | #MadhyaPradesh | #भूमिहीन_परिवार | #नगर_पालिका
डॉ. मोहन यादव

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Copyright (c) 2020 abhaywani All Right Reseved