बालाघाट
खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान तेज ।खैरलांजी, किरनापुर, लांजी में कई होटल–किराना दुकानें सील, वारासिवनी में 25 हजार का जुर्माना
जिले में सुरक्षित खाद्य सामग्री और स्वच्छता सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश ।
बालाघाट जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिले में बिना लाइसेंस संचालित दुकानों, अस्वच्छ होटल-कैफे, और निम्नस्तरीय खाद्य सामग्री का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसी क्रम में 27 नवम्बर को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खैरलांजी, किरनापुर और लांजी क्षेत्रों में व्यापक जांच अभियान चलाया, जिसमें कई प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया, नमूने प्राप्त किए गए तथा लाइसेंस सम्बंधी प्रकरण तैयार किए गए।
खैरलांजी - लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में भारी अनियमितताएँ उजागर
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खैरलांजी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान टीम ने कई दुकानों और होटल-ढाबों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
हरिओम किराना - बिना रजिस्ट्रेशन चल रही दुकान
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह दुकान खाद्य रजिस्ट्रेशन के बिना ही खाद्य सामग्री का विक्रय कर रही थी।
यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन है।
विभाग ने तुरंत दुकान को बंद कराया।
साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन संचालन का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
पायल किराना - खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए ।
यहां से घी और मूंग दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए।
नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
खाद्य अधिकारियों ने पैकेजिंग, स्टॉक भंडारण, स्वच्छता और एक्सपायरी डेट की भी जांच की ।
किरनापुर : गंदगी, अस्वच्छता और बिना लाइसेंस पर कड़ी कार्रवाई ।
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किरनापुर में निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई एवं लाइसेंस संबंधी भारी कमियाँ सामने आईं।
संजय होटल : रसोई और भोजन क्षेत्र बेहद अस्वच्छ
किचन में पुराने तेल का उपयोग,
बर्तनों की अस्वच्छ स्थिति,
गैस चूल्हे के आसपास गंदगी,
खुले में पड़े खाद्य पदार्थ,
मक्खियों की भरमार
जैसी खामियाँ पाई गईं।
इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर होटल को तत्काल बंद कराया गया और अस्वच्छता का प्रकरण तैयार किया गया।
विश्वकर्मा होटल और एमपी–50 होटल - आंशिक कमी
दोनों प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों का आंशिक उल्लंघन पाया गया।
इस पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया।
संचालकों को निर्धारित समय सीमा में सुधार कार्य कराने निर्देश दिए गए।
रोमन किराना : बिना खाद्य लाइसेंस संचालित ।
दुकान बिना लाइसेंस के संचालित पाई गई, जो अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।
दुकान को मौके पर ही सील/बंद कराया गया।
जांच हेतु चाय पत्ती और मेथी के नमूने लिए गए।
साथ ही बिना लाइसेंस संचालन का मुकदमा तैयार किया गया।
लांजी : होटल शिवराज में गंदगी के चलते . तत्काल सीलिंग
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लांजी मुख्य बाजार में स्थित कई होटलों का निरीक्षण किया गया।
जयकारा, बीकानेर, शीतल उपहार गृह, नैवेद्यम होटल
निरीक्षण के दौरान ये होटल बंद पाए गए।
संचालकों ने बताया कि प्रतिष्ठान निर्माण एवं सुधार कार्यों के कारण बंद रखे गए हैं।
होटल शिवराज : किचन में गंभीर गंदगी
निरीक्षण में होटल शिवराज खुला मिला।
किचन में मिली भारी गंदगी—
गंदे व जंग लगे बर्तन
खुले में रखे खाद्य पदार्थ
रसोई फर्श पर जमा पानी और तेल
वेंटिलेशन और धुएं की निकासी की कमी
खाद्य वस्तुओं की गलत तरीके से स्टोरेज
कर्मचारी बिना सेफ्टी कैप/ग्लव्स काम करते पाए गए
इन गंभीर खामियों के चलते इसे तुरंत प्रभाव से बंद कराया गया।
इसके विरुद्ध अस्वच्छता का प्रकरण दर्ज किया गया।
वारासिवनी - सुधार के बाद होटल आशियाना पर ₹25,000 का जुर्माना
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वारासिवनी बस स्टैंड स्थित होटल आशियाना को विगत दिवस अस्वच्छता के चलते बंद किया गया था।
संचालक ने सुधार कार्य कर दुकान को पुनः खोलने हेतु न्यायालय में आवेदन किया।
न्यायालय द्वारा सुधार कार्य की पुष्टि उपरांत दुकान खोलने की अनुमति दी गई।
साथ ही होटल संचालक पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया।
विभाग ने संचालक को भविष्य में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्त पालन करने की चेतावनी भी दी।
पांच सदस्यीय टीम ने की संयुक्त कार्रवाई
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इस सघन निरीक्षण अभियान में—
वाजिद मोहिब – खाद्य सुरक्षा अधिकारी
योगेश डोंगरे – खाद्य सुरक्षा अधिकारी
गीता टांडेकर – खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बबीता सूर्या – नायब तहसीलदार, किरनापुर
संजय बारस्कर – नायब तहसीलदार
की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अधिकारियों ने सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि पुनः गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
👉 जिला प्रशासन का संदेश
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कलेक्टर श्री मीना ने आम नागरिकों और खाद्य व्यवसाय संचालकों को संदेश दिया है—👇
खाद्य व्यवसाय संचालकों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
होटल–ढाबों को नियमित स्वच्छता, साफ किचन और सुरक्षित भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
उपभोक्ताओं को भी जागरूक होकर दुकानों से खरीदारी करते समय लाइसेंस नंबर, पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
क्राइम रिपोर्टर - प्रताप गेडाम
अभयवाणी न्यूज