बिना योग्यता के एलोपैथी पद्धति से उपचार करने का मामला
डोरा के शक्ति सरकार क्लीनिक से जब्त की गई एलोपैथी दवाऍ
बालाघाट / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने बिना योग्यता के एलोपैथी पद्धति से मरीजों का उपचार करते पाए जाने पर परसवाड़ा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम डोरा में संचालित चांदसी दवाखाना क्लीनिक के संचालक श्री शक्ति सरकार को कारण बताओं नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके क्लीनिक के पंजीयन को रद्द कर दिया जाए। श्री शक्ति सरकार को 07 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में समाधानकारक जवाब नही मिलने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। डोरा स्थित इस क्लीनिक की जांच के दौरान वहां पर बड़ी संख्या में एलोपैथी दवाऍ पायी गई जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप के निर्देश पर शहरी स्वास्थ्य केंद्र सरेखा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. निशांत नंदागौली एवं उनकी टीम द्वारा 15 अक्टूबर को चांदसी दवाखाना डोरा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि चांदसी दवाखाने के संचालक श्री शक्ति सरकार की योग्यता बीएएमएस-2020 (बैचलर ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसीन एंड सर्जरी) है और उसने यह डिग्री अल्माआता ओपन इंटरनेशल युनिवर्सिटी से संबंद्ध मेडिकल बोर्ड ऑफ आल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिंस नई दिल्ली से प्राप्त की है। उसने 19 मई 2023 को अपने क्लीनिक का पंजीयन कराया है, जिसकी वैद्यता अवधि 31 मार्च 2026 तक है।
चांदसी दवाखाना डोरा के निरीक्षण के दौरान उसमें एलोपैथी दवाऍ Triamcinolone Acetonide injection (01), DICLOFENAC INJECTION Vial (05), TROYTHER (06), CEFTRIAXONE AND TAZOBACTAM FOR INJECTION(04), GENTAMICIN SULPHATE INJECTION Vial (02), PARAMININ MANETAL INJECTION(02), DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION Vial (02), OXYTE TRACCYCLINE INJECTION(02), LUMART Tab(20), IV DEXTROSE INJECTION. 500 ml (3), VITAMIN C Injection (04), CYNODER Injection (01), Malaria PF/PV Kit (20), Norethisterone Acetate controlled Release Tablets (14), VDM KIT, DICLOFENAC INJECTION IP- 35 Ampules, RANITIDINE INJECTION 05 Ampules,3 Tenymont Lc kid-, FUNSPOR 150 mg – 02 Packets पायी गई।
बिना वैद्य चिकित्सकीय योग्यता के अनाधिकृत रूप से एलोपैथी चिकित्सा पद्यति से रोगियों का उपचार एवं चिकित्सा व्यवसाय कर मप्र आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 का उल्लंघन करने के कारण चांदसी दवाखाना के संचालक श्री शक्ति सरकार को कारण बताओं नोटिस जारी कर 07 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।