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शासकीय चिकित्सको पर सख्त कार्यवाही - डा . आशुतोष बांगरे व डा. गीता बारमाटे की निजी क्लीनिक सील ।

शासकीय सेवा में होने के बावजूद निजी क्लीनिक संचालित करने का मामला

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष बांगरे एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता बारमाटे की क्लीनिक सील की गई
बालाघाट, कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर जिले में शासकीय सेवा में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा नियम विरुद्ध रूप से निजी क्लीनिक संचालित करने के मामलों में प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 31 अक्टूबर को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ दो विशेषज्ञ चिकित्सकों — शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष बांगरे एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता बारमाटे की निजी क्लीनिकों को सीलबंद किया।

निरीक्षण दल की कार्रवाई

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज महाजन, नायब तहसीलदार श्रीमती मंजुलता महोबिया एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारी डॉ. श्रद्धा सिंह शामिल थीं। इस टीम ने थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट के सहयोग से दोनों चिकित्सकों के क्लीनिकों का निरीक्षण कर कार्रवाई की।

डॉ. आशुतोष बांगरे की क्लीनिक सील

निरीक्षण टीम ने भटेरा रोड स्थित श्री अमृतलाल यादव के मकान में संचालित “मातृ छाया चाइल्ड केयर क्लीनिक” का निरीक्षण किया। यह क्लीनिक जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष बांगरे द्वारा संचालित की जा रही थी।
निरीक्षण के दौरान डॉ. बांगरे ने बताया कि उन्होंने उक्त भवन को स्वयं के निवास हेतु किराए पर लिया है तथा ग्राउंड फ्लोर में बच्चों के रोगों से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। किंतु, निरीक्षण टीम द्वारा जब किराया अनुबंध पत्र मांगा गया, तो वे उसे प्रस्तुत नहीं कर सके।

टीम ने भवन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल का निरीक्षण किया, परंतु किसी भी तल पर डॉ. बांगरे अथवा उनके परिवार के निवास का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस आधार पर यह पाया गया कि भवन पूर्णतः चिकित्सकीय व्यवसाय के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। परिणामस्वरूप, मातृ छाया चाइल्ड केयर क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सीलबंद कर दिया गया।

डॉ. गीता बारमाटे की पैथोलॉजी लेब भी सीलबंद

इसी दिन निरीक्षण दल ने समता भवन रोड, गौसिया मस्जिद के पास, बुढ़ी बालाघाट स्थित आवासीय परिसर में संचालित “सिटी पैथोलॉजी लेब” का निरीक्षण किया। यह लेब जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता बारमाटे द्वारा संचालित की जा रही थी।

निरीक्षण में पाया गया कि पैथोलॉजी लेब के लेटरहेड पर डॉ. बारमाटे का नाम, योग्यता एवं पंजीयन क्रमांक अंकित था। लेब में तकनीशियन ब्रज बिहारी डोंगरे (डी.एम.एल.टी.) उपस्थित मिला, जो रोगियों के सैंपल लेकर स्वयं परीक्षण कर रिपोर्ट जारी कर रहा था। किंतु, यह पैथोलॉजी लेब मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं पाई गई।
निरीक्षण दल ने वहां उपलब्ध रोगी रजिस्टर को अपनी अभिरक्षा में लेकर अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी क्लीनिक को भी सीलबंद कर दिया।

राज्य शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव

दोनों चिकित्सकों द्वारा राज्य शासन के निर्धारित नियमों का उल्लंघन किए जाने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत यह कृत्य दंडनीय पाया गया है।

प्रशासन द्वारा इस मामले में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है

कलेक्टर का निर्देश — नियम विरुद्ध क्लीनिकों पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने कहा कि “शासकीय चिकित्सक अपने पद का दुरुपयोग कर निजी क्लीनिक संचालित नहीं कर सकते। यह शासन के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जिले में इस तरह की सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और आगे भी ऐसी सभी अवैध क्लीनिकों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

     बालाघाट जिला ब्युरो प्रहलाद गजभिये
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