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विद्युत कर, संपत्ति कर, जलकर और अन्य उपभोक्ता प्रभार से जुड़े मुकदमा-पूर्व प्रकरणों में छूट
10 मई को आयोजित होंगी लोक अदालत
बालाघाट 26 अप्रैल 25:-
राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत कर, संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य प्रभार से जुड़े प्रकरणों पर नियमानुसार छूट संबंधी निर्देश जारी किए गए है। ऐसे प्रकरण प्री-लिटिगेशन व लिटिगेशन स्तर पर प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण कर पक्षकारों को लाभान्वित किया जाना है। जिसके माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों को निराकृत कराते हुए दी गई छूट का लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है।
ऐसे प्रकरणों को भी नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक में मनी रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण एवं जल कर, विद्युत चोरी सहित शमनीय प्रकरण और दीवानी इत्यादि विभिन्न प्रकृति के महत्वपूर्ण मामलें रखे गये। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले तथा विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि सभी प्रकार के मामले लोक अदालत में निराकरण के लिए रखें जाएंगे।