आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई 2.59 लाख रुपये का अवैध महुआ लाहन एवं 47 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त।

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बालाघाट
जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा निरंतर सघन जांच एवं छापामार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 19 फरवरी को आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम संग्रामपुर एवं गोरेघाट क्षेत्र में बावनथड़ी नदी के किनारे योजनाबद्ध छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा निर्माण से संबंधित सामग्री बरामद हुई। मौके पर 126 प्लास्टिक की बोरियों में भरा लगभग 2520 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। महुआ लाहन का उपयोग अवैध मदिरा निर्माण में किया जाता है, जिसे आबकारी टीम द्वारा विधिवत पंचनामा तैयार कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त टीम ने एक रबर ट्यूब में छिपाकर रखी गई 47 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भी बरामद की। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जब्त मदिरा एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत लगभग ₹2 लाख 59 हजार आंकी गई है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री एक्का ने बताया कि अवैध मदिरा निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई में वृत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक संदीप श्रीवास, रमाकांत बघेल, ज्योति सोनी सहित मुख्य आरक्षक द्वार सिंह उइके एवं अन्य विभागीय अमला सक्रिय रूप से शामिल रहा। टीम ने पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध स्थलों की जांच भी की।
आबकारी विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध मदिरा निर्माण या विक्रय संबंधी किसी भी जानकारी को तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध मदिरा से न केवल राजस्व हानि होती है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है।
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