गुणवत्ता-विहीन सामग्री खरीद पर संभाग कमिश्नर ने दमोह डिप्टी कलेक्टर को किया निलंबित

संभाग आयुक्त श्री अनिल सुचारी के आदेशानुसार कलेक्टर दमोह द्वारा जारी प्रस्ताव के आधार पर डिप्टी कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रभारी जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग दमोह, श्री ब्रजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024-25 में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों हेतु अधीक्षकों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर खरीदी गई सामग्री गुणवत्ता-विहीन थी तथा म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के नियम 17.4 का पालन नहीं किया गया। प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जानकारी सात दिवस के भीतर उपार्जनकर्ता अभिकरण को ई-मेल/ई-पोर्टल के माध्यम से नहीं भेजी गई।

इसके साथ ही जैम पोर्टल पर तीनों रोल संबंधित सहायक ग्रेड-3 को सौंपे जाने एवं क्रय प्रक्रिया के समुचित पर्यवेक्षण में भी लापरवाही पाई गई। जो कि बिना आवश्यक निरीक्षण एवं नियमों के विपरीत की गई यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। श्री सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लंघन है। अतः श्री ब्रजेश सिंह को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत निलंबित किया गया है।

CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Home Department of Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh #JansamparkMP #सागर

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.