बालाघाट
नगर पालिका परिषद बालाघाट के मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री कतरोलिया ने करों की वसूली को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03 अप्रैल 2021 के प्रावधानों के अनुसार, नागरिकों को वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर नगर पालिका करों का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का प्रावधान है।उन्होंने बताया कि यह छूट केवल उन्हीं नागरिकों को दी जाती है, जो निर्धारित समय-सीमा अर्थात वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व 31 मार्च तक अपने करों का भुगतान कर देते हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात टैक्स जमा करने पर उक्त छूट की पात्रता नहीं रहती। ऐसे में यह कहना कि समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर दोगुनी वसूली की जाएगी, पूरी तरह भ्रामक एवं निराधार है।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और नियमानुसार समय-सीमा के भीतर नगर पालिका के करों का भुगतान कर शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर पालिका द्वारा कर संबंधी सभी प्रावधान विधिसम्मत नियमों के तहत ही लागू किए जाते हैं और नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है।
अभयवाणी न्यूज
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