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नैनपूर मे मक्का का अवैध परिवहन - बालाघाट मंडी के उड़नदस्ता दल ने किया कार्यवाही । 41 हजार 362 रुपये का दांडिक मंडी शुल्क वसुला ।

नैनपूर
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बालाघाट मंडी के उड़नदस्ता दल ने बनाया अवैध परिवहन प्रकरण ।
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41 हजार 362 रुपये का दांडिक मंडी शुल्क वसूला गया
बालाघाट। कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशन में जिले में कृषि उपजों के अवैध परिवहन पर लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट के उड़नदस्ता दल ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मक्का के अवैध परिवहन के प्रकरण को पकड़ा है। इस कार्रवाई में दल ने मौके पर ही 41 हजार 362 रुपये का दांडिक मंडी शुल्क वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराया है।

यह कार्यवाही संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड जबलपुर श्री शाहिद खान तथा एसडीएम एवं भारसाधक अधिकारी बालाघाट श्री गोपाल सोनी के मार्गदर्शन में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 09 नवंबर 2025 की रात लगभग 11 बजे उड़नदस्ता दल क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कर रहा था। इस दौरान नैनपुर रोड पर ट्रक क्रमांक सीजी-04 एलएस-1529 को संदिग्ध स्थिति में रोककर जांच की गई।

जांच में पाया गया कि वाहन में 309 क्विंटल मक्का लोड था, जिसे केवलारी (जिला सिवनी) से रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक के पास मक्का परिवहन का ई-अनुज्ञापत्र या वैध मंडी शुल्क भुगतान रसीद नहीं पाई गई। इस पर दल ने मौके पर ही म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की।

दल द्वारा मंडी शुल्क की गणना कर 41 हजार 362 रुपये दांडिक शुल्क वसूल किया गया और समस्त राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया गया।
यह कार्रवाई उड़नदस्ता दल प्रभारी श्री मनीष मड़ावी (मंडी सचिव), दल सदस्य स.उ.नि. भीमेन्द्र चौधरी, स.उ.नि. मनोज पटले एवं स.उ.नि. पवन इनवाती की सक्रिय सहभागिता में संपन्न हुई।

मंडी प्रशासन ने बताया कि जिले में लगातार इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में कृषि उपज का बिना मंडी शुल्क और ई-अनुज्ञापत्र के परिवहन या भंडारण न किया जा सके। सभी मंडी क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, नाकाबंदी और जांच की जा रही है।

कलेक्टर श्री मीना ने मंडी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में कृषि उपजों के अवैध परिवहन, कालाबाजारी और भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई से कोई भी विभाग पीछे न हटे।

मंडी प्रशासन ने जिले के सभी व्यापारियों, मिलर्स और परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि वे मंडी नियमों का पालन करते हुए ही कृषि उपजों का क्रय-विक्रय एवं परिवहन करें। किसी भी परिस्थिति में बिना बिल या ई-अनुज्ञापत्र के माल परिवहन न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार बालाघाट मंडी का यह कदम अवैध कृषि उपज परिवहन पर नकेल कसने की दिशा में एक ठोस प्रयास साबित हुआ है। इससे मंडी क्षेत्र में पारदर्शिता और वैध व्यापारिक व्यवस्था को बल मिलेगा।

जिला क्राइम रिपोर्टर - प्रताप गेडाम
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