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16 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 26 गैस सिलेण्डर एवं 03 चूल्हे जब्त किए गए
घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशानुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा नगर क्षेत्र बालाघाट में 29 अक्टूबर को व्यापक छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट्स कारखाने एवं चाय स्टॉल जैसे 16 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निरीक्षण कर 26 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 03 आयरन चूल्हे जब्त किए गए।
इस कार्रवाई में यह पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू उपयोग हेतु प्राप्त लाल रंग के गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
 उक्त कार्यवाही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में आती है। सभी संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर उन्हें कलेक्टर न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
किन प्रतिष्ठानों से जब्त हुए सिलेण्डर
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जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. ठाकुर ने जानकारी दी कि छापामार कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की टीम द्वारा निम्न प्रतिष्ठानों से गैस सिलेण्डर एवं चूल्हे जब्त किए गए—
अमृत चाय (गोंदिया रोड) – 02 सिलेण्डर
रस बहार (बस स्टैंड) – 01 सिलेण्डर
जेडी स्वीट्स कारखाना (राम मंदिर गली) – 02 सिलेण्डर, 02 चूल्हे
शक्ति होटल – 01 सिलेण्डर
जैन होटल एवं किराना – 01 सिलेण्डर
मिस्टर मोमोज – 01 सिलेण्डर
बालाघाट मोमोज – 01 सिलेण्डर
पवन होटल – 01 सिलेण्डर
श्रीराम होटल – 01 सिलेण्डर
मनुहार होटल – 03 सिलेण्डर
जैन टी-स्टॉल – 01 सिलेण्डर
गपशप रेस्टोरेंट – 02 सिलेण्डर
पवन स्पेशल – 01 सिलेण्डर
वीआईपी चायनिज मोमोज – 01 सिलेण्डर
बालाजी चाट – 01 सिलेण्डर
इंदौर स्वीट्स कारखाना – 06 सिलेण्डर एवं 01 आयरन चूल्हा
कुल मिलाकर 26 गैस सिलेण्डर और 03 आयरन चूल्हे जब्त किए गए हैं।
संयुक्त दल द्वारा की गई कार्रवाई
यह कार्रवाई कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश श्रीवास्तव, श्री गेंदलाल सनोडिया, श्री मिलन तिवारी, श्री पहल सिंह वलाड़ी एवं श्री तुषार सिंह के संयुक्त दल द्वारा की गई। पूरी प्रक्रिया जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. ठाकुर के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
विभाग की चेतावनी और अपील
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, चाय स्टॉल एवं खाद्य सामग्री तैयार करने वाले संचालकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू उपयोग के लाल रंग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग न करें। ऐसा पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए केवल नीले रंग के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाए। इससे गैस सुरक्षा नियमों का पालन होगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन से बचा जा सकेगा।
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और भविष्य में भी नियमित रूप से निरीक्षण एवं छापामार कार्यवाही की जाए ताकि उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारु रूप से मिल सके और घरेलू सिलेण्डरों का दुरुपयोग न हो।




