छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रीथ कफ सीरप के उपयोग से बच्चों की मौत होने के मामले में संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने सम्पूर्ण बालाघाट जिले में कोल्ड्रीथ कफ सीरप एवं नेस्ट्रो-डीएस सस्पेंशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं औषधि निरीक्षकों की टीम ने 06 अक्टूबर को मेडिकल स्टोर्स एवं थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दवाओं के स्टाक का सत्यापन किया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ परेश उपलप ने बताया कि बालाघाट जिले में उक्त औषधि के विक्रय हेतू अधिकृत डीलर राजेश मेडिकोज़ गौली मोहल्ला बालाघाट, महावीर मेडिकल एजेंसी वार्ड नं. 09, हॉस्पिटल रोड़ बालाघाट, ज्ञान मेडिकल एजेन्सीज़ इजवारी गंज बालाघाट एवं जायसवाल एजेन्सीज़ (मेडिकल) मेन रोड़ बालाघाट द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2025 को अवगत कराया है कि, उक्त औषधियां विक्रय हेतु क्रय नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि, बालाघाट जिले में उक्त दोनो औषधियों का उपयोग नहीं हुआ है।
इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप-संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. परेश उपलप के नेतृत्व में तहसीलदार श्री भूपेन्द्र अहिरवार एवं औषधि निरीक्षक श्री जय प्रकाश कुमार द्वारा औषधि विक्रेता संस्थानों का निरीक्षण कर उक्त दोनो औषधि निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित अन्य औषधि उत्पादों को भी सीज कर परीक्षण के लिये नमूना संग्रहित किया जा रहा है। दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को जायसवाल एजेन्सीज़ (मेडिकल) मेन रोड़ बालाघाट एवं महावीर मेडिकल एजेंसी वार्ड नं. 09, हॉस्पिटल रोड़ बालाघाट का निरीक्षण करते हुये उक्त दोनो औषधि निर्माता कम्पनियों के समस्त उत्पादों को सीज कर दिया गया है। जांच दल द्वारा औषधि विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।