छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य 30 जुलाई से पूर्ण रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य

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 छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य

30 जुलाई से पूर्ण रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य



नरसिंहपुर, 26 जून 2025. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 9 वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजा‍तीय वर्ग के विद्यार्थियोंजिन्हें केन्द्र प्रवृत्ति प्री.मै./ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से कम होने पर इसका लाभ प्राप्त होता है। उन्हें वर्ष 2025- 26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कालरशिप पेार्टल- एनएसपी पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन- ओटीआर कराना अनिवार्य है।

      

विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नंबर प्राप्त करने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए पृथक से पुन: ओटीआर की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक विद्यार्थी 30 जुलाई 2025 से पूर्ण रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य किया गया है। कक्षा 9 वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ओटीआर नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर एनएसपी ओटीआर नंबर एप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी देकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा। द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी सर्विस एप डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। एपी टॉस्क पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय ओटीआर नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

       

समस्त हाई स्कूलहायर सेकेंडरी स्कूल व महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षकों द्वारा इस संबंध में पृथक- पृथक बैठक आयोजित कर ओटीआर प्रक्रिया की जानकारी दी जायेजिससे विद्यार्थियों को आसानी से छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। ओटीआर के लिए विद्यार्थी का आधार नंबर व आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबरजिस पर ओटीपी प्राप्त होगा और उसका बैंक खाता आधार से लिंक- एनपीसीआई एक्टीवेट होना आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी पात्र विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए छूट जाता हैतो इसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित संस्था/ विद्यार्थी की होगी। यह जानकारी जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग नरसिंहपुर ने दी है।

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