एनपीएस पर बड़ा फैसला: पारिवारिक पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख


सांसद भारती पारधी की पहल रंग लाई, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया विस्तृत जवाब

नई दिल्ली। बालाघाट–सिवनी लोकसभा सांसद भारती पारधी द्वारा नियम 377 के तहत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में पारिवारिक पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण और जनहितकारी मुद्दे को संसद में प्रभावी ढंग से उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह विषय लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।


केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के अंतर्गत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु, सेवा से बर्खास्तगी अथवा स्थायी अशक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे मामलों में कर्मचारी अथवा उसके परिवार को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। यह प्रावधान कर्मचारियों के परिवारों को सम्मानजनक जीवन और आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।


मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि एनपीएस के अंतर्गत सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारी के एनपीएस कॉर्पस में सरकार का योगदान और उस पर अर्जित रिटर्न सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जबकि शेष राशि नामांकित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। यदि नामांकन नहीं किया गया हो, तो यह राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।


इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगी। यह योजना सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-समायोजित और पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के साथ-साथ दीर्घायु सुरक्षा और पेंशन पुनर्निर्धारण जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत सेवा के दौरान मृत्यु या अशक्तता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के समान पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।


यह पूरा प्रकरण सांसद भारती पारधी की सक्रिय संसदीय भूमिका और जनहित के मुद्दों पर उनकी सतत सजगता को दर्शाता है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह स्पष्ट और संवेदनशील उत्तर कर्मचारी हितों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।


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