बालाघाट | 09 जनवरी 2026
तहसील किरनापुर अंतर्गत ग्राम बटरमारा में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। जांच के दौरान एक ट्रैक्टर क्रमांक MP50 AA 0163 ट्रॉली सहित अवैध रूप से खनिज रेत का परिवहन करते हुए पाया गया।
उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चालक जितेंद्र, पिता दीपक चंद कावरे, निवासी मोहगांव कला, के पास रेत परिवहन से संबंधित कोई भी वैध रॉयल्टी या अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं था। खनिज नियमों के उल्लंघन के चलते संबंधित ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर ही जप्त कर लिया गया।
कलेक्टर परिसर में सुरक्षित खड़ा
जप्त किया गया वाहन कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा, जिला बालाघाट के प्रांगण में सुरक्षित रूप से खड़ा कराया गया है। मामले में मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का सख्त संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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